चुनाव के छह महीने पहले वार्डों का परिसीमन
maya singh
 
मध्यप्रदेश के स्थानीय निकायों के कार्यकाल पूरा होने के छह महीने पहले वार्डों का परिसीमन कर लिया जाएगा। इसकी सूचना राज्य निर्वाचन आयोग को भी दी जाएगी। मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम में मध्यप्रदेश नगर पालिक विधि (तृतीय संशोधन) विधेयक 2016 के विधानसभा में बुधवार को ध्वनिमत से पारित हो जाने के बाद यह व्यवस्था हो जाएगी।
विस में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री माया सिंह ने कहा कि अभी नगरीय निकायों के वार्डों में स्थानों को जोड़ने, हटाने या सुधार करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को सूचना देने की कोई समय सीमा नहीं है। इससे मतदाता सूची तैयार करने तथा निर्वाचन का संचालन करने में दिक्कतें होती हैं। शहरी स्थानीय निकाय हमेशा आयोग से परिसीमन के लिए अतिरिक्त समय देने की मांग करते रहते हैं। इस कारण कई बार निर्धारित समयावधि में चुनाव नहीं हो पाते।
इस संशोधन विधेयक पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कार्यकारी नेता प्रतिपक्ष बाला बच्चन ने कहा कि कई आदिवासी क्षेत्र में स्थानीय निकायों के छह महीने बाद चुनाव होने जा रहे हैं। वहां इसकी सूचना नहीं है जिससे अर्द्धविकसित कॉलोनियां स्थानीय निकाय में शामिल नहीं हो पाईं है। इस कारण न तो ये मतदान कर पाएंगे और जब उन्हें स्थानीय निकाय में शामिल किया जाएगा तो वे अर्द्धविकसित ही रह जाएंगी। चर्चा में अशोक रोहाणी, यशपाल सिंह सिसौदिया ने भी हिस्सा लिया।
 
 
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