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कौन-कौन सी चीजे जीएसटी इसके दायरे में और कौन-सी चीजों को इससे राहत मिली है, इसे लेकर अभी भी संशय बना हुआ है। इस स्थिति से मंदिर के ट्रस्ट भी गुज़र रहे हैं, जो इस संशय में हैं कि क्या उन्हें जीएसटी से राहत मिलेगी।
माना जा रहा था कि जीएसटी के दायरे में तिरुपति मंदिर के लड्डुओं, किराये पर दिए जाने वाले कमरों सहित कई चीजों को रखा गया है।
इस संबंध में आंध्र प्रदेश के फाइनेंस मिनिस्टर वाय. रामाकृष्णाडु ने 17वीं GST कॉउन्सिल मीटिंग में निर्णय लिया कि लड्डुओं को टैक्स के दायरे से बाहर रखा जायेगा।यानी तिरुमला तिरुपति देवस्थानम को 50-100 करोड़ रुपये जीएसटी टैक्स से मुक्त किया गया है।
MadhyaBharat
22 June 2017
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