सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा नरोत्तम मिश्रा के मामले की सुनवाई
पेड न्यूज  नरोत्तम मिश्रा

दिल्ली हाईकोर्ट देगा 17 से पहले फैसला 

पेड न्यूज मामले में चुनाव आयोग द्वारा अयोग्य करार दिए जाने के मामले में मप्र सरकार के मंत्री नरोत्तम मिश्रा की याचिका पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले को सुनवाई के लिए दिल्ली हाईकोर्ट भेज दिया है और 17 जुलाई तक याचिका पर फैसला देने के निर्देश दिए हैं।

पहले इसी मामले में मप्र हाईकोर्ट ने भी सुनवाई से इनकार करते हुए इसे सुप्रीम कोर्ट भेज दिया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे दिल्ली हाईकोर्ट में भेज दिया है। ऐसे में बार-बार सुनवाई लंबित होने के नरोत्तम मिश्रा के लिए एक झटका माना जा रहा है। गौरतलब है कि मप्र हाईकोर्ट इस संबंध में जल्द सुनवाई की याचिका को यह कह कर टाल दिया था इस संबंध में एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी लगी हुई है इसलिए दोनों याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ही सुनवाई करेगा।

हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद नरोत्तम मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई के लिए याचिका लगाई है। मिश्रा ने अपनी याचिका में कहा है कि 17 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव है और उन्हें वोटिंग करनी है, इसलिए हाइकोर्ट को जल्द सुनवाई के निर्देश दिए जाएं। साथ ही यह भी कहा कि जब तक सुनवाई चले, तब तक चुनाव आयोग के आदेश पर रोक लगाई जाए।

हाईकोर्ट ने मंगलवार को मामले की सुनवाई टाल दी थी। मिली जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट बुधवार को इस संबंध में सुनवाई कर सकता है। गौरतलब है कि मंत्री नरोत्तम मिश्रा को चुनाव आयोग ने अयोग्य घोषित करार दिया था। मिश्रा पर 2008 चुनाव के दौरान पेड न्यूज के आरोप लगाए गए थे। चुनाव आयोग ने उनके तीन साल के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है।