भाजपा नेता नामदेव की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज
भाजपा नेता राजेंद्र नामदेव

 

एसिड अटेक पीड़ित युवती से छेड़खानी मामले में आरोपी भाजपा के पूर्व नेता राजेंद्र नामदेव की अग्रिम जमानत अर्जी को अदालत ने खारिज कर दिया। अपर सत्र न्यायाधीश कुमुदनी पटेल ने शुक्रवार को आरोपी का अपराध गंभीर मानते हुए उसे जमानत का लाभ देने से इंकार कर दिया।

पीड़ित युवती ने गुरुवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रकाश डामोर की अदालत में आवेदन देकर कहा था कि आरोपी उसे डरा धमकाकर केस वापस लेने का दबाव बना रहा है। गौरतलब है कि पीड़ित युवती पर वर्ष 2016 में अरेरा कॉलोनी क्षेत्र में उसके रिश्तेदार द्वारा एसिड अटैक किया गया था।

उक्त घटना के बाद से ही पीड़ित युवती मध्यप्रदेश सिलाई कला बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष राजेन्द्र नामदेव के संपर्क में आई थी। गत रविवार को पीड़ित युवती ने आरोपी नामदेव के खिलाफ हबीबगंज थाने में छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया था। आरोपी पर मामला दर्ज होने के बाद से ही उसे भाजपा की सदस्यता से भी निष्कासित कर दिया गया।

इन्डेक्स कॉलेज के दो डॉ. ने किया सरेंडर , कोर्ट ने भेजा जेल

पीएमटी 2012 घोटाले मामले में आरोपी इन्डेक्स मेडिकल कॉलेज की एडमिशन कमेटी सदस्य डॉ. केके सक्सेना और डॉ. विपिन गोथवाल ने शुक्रवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया। व्यापमं मामलों के विशेष न्यायाधीश दिनेश प्रसाद मिश्रा ने आरोपी डॉक्टरों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।