पवई विधायक लोधी की सदस्यता हुई बहाल
 PRAHLAD LODHI

लोधी अब विधानसभा सत्र में होंगे शामिल

 

पवई विधायक प्रह्लाद लोधी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लोधी की विधानसभा सदस्यता बहाल कर दी गई है  |   विधानसभा सचिवालय द्वारा यह जानकारी दी गई है  | पवई विधानसभा रिक्त होने की जानकारी के संबंध में चुनाव आयोग को जो पत्र लिखा गया था   | वो पत्र  भी निरस्त कर दिया गया है  

 सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते  ही  मप्र हाईकोर्ट द्वारा निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने की  |  याचिका को खारिज कर दिया है |  इसके बाद से ही लोधी की सदस्यता बहाल होने की संभावना बढ़ गई थी  |  मप्र हाईकोर्ट ने लोधी की सजा को माफ नहीं किया है  |  लेकिन निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाई है| उल्लेखनीय है कि पवई विधायक प्रहलाद लोधी के खिलाफ लंबित केस की सुनवाई में पिछले महीने भोपाल की स्पेशल कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई थी| जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने लोधी की सदस्यता रद्द कर दी थी  | आपको बता दे की भोपाल की विशेष अदालत से लोधी को मिली सजा पर हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया था  |  इसी के विरोध में राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी  |  लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सरकार की एसएलपी खारिज कर दी  | अब लोधी की विधायकी बहाल हो गई है  | इससे पहले विधानसभा ने लोधी को अयोग्य करार दिया था  | 

आपको बता दे की यह मामला क्या है | दरअसल तहसीलदार से पिटाई के एक पुराने मामले में लोधी को भोपाल की विशेष कोर्ट ने दोषी मानते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी |  इसके बाद विधानसभा स्पीकर ने लोधी की विधानसभा सदस्यता खत्म कर दी थी | सजा के खिलाफ लोधी ने हाईकोर्ट में अपील की  |  जिसमें हाईकोर्ट ने 7 जनवरी तक सजा पर स्टे दे दिया था  | सुप्रीम कोर्ट में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) पर सुनवाई हुई  |  वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और विवेक तन्खा ने एसएलपी पर दलीलें दीं  |   लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें खारिज कर दिया  |  लोधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और पुरुषेंद्र कौरव ने पक्ष रखा था  | अब लोधी की विधानसभा सदस्यता फिर बहाल कर दी गई हैं  |  लोधी अब आने वाले सत्र में शामिल हो सकेंगे  |