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आजम के बेटे अब्दुल्ला की विधायकी खत्म
इलाहबाद हाईकोर्ट ने रद्द कर किया नामांकन
उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को बड़ा झटका लगा है | इलाहबाद हाईकोर्ट ने उनके बेटे अब्दुल्ला आजम का निर्वाचन रद्द कर दिया है | इसी के साथ उनकी विधायक पद की सदस्यता भी छिन गई है | हाईकोर्ट में अब्दुल्ला द्वारा निर्वाचन दस्तावेजों में गलत जानकारी देने की शिकायत हुई थी | इस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पाया कि अब्दुल्ला द्वारा चुनाव लड़ने के लिए बताई गई उम्र गलत है | 25 साल से कम उम्र होने की वजह से कोर्ट ने अब्दुल्ला का निर्वाचन रद्द कर दिया है |
साल 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में अब्दुल्ला आजम रामपुर की स्वार सीट से जीतकर विधायक बने थे | उन्होंने बीएसपी उम्मीदवार नवाब कासिम अली खान को हराया था .| लेकिन अब इलाहबाद हाईकोर्ट ने उनके बेटे अब्दुल्ला आजम का निर्वाचन रद्द कर दिया है | इसी के साथ उनकी विधायक पद की सदस्यता भी छिन गई है | अब्दुल्ला आजम के खिलाफ भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने मामला दर्ज कराया था | अब्दुल्ला के एजुकेशन सर्टिफिकेट में 1 जनवरी 1993 की उम्र दर्ज है वहीं उसके पासपोर्ट पर उम्र 30 सितंबर 1990 दर्ज है | ऐसे में उम्र का फायदा उठाने के लिए अब्दुल्ला द्वारा पासपोर्ट का इस्तेमाल किए जाने का भी खुलासा हुआ था | उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के हाथ से सत्ता जाते ही आजम खान की मुश्किलों में काफी इजाफा हो गया है इस मामले के पूर्व आजम खान पर भी जमीन हड़पने के 27 मामले दर्ज हो चुके हैं | इसके पूर्व उन पर यूनिवर्सिटी की किताबे चुराने का आरोप भी लगा था आजम खान के बेटे अब्दुल्ला के अवैध जमीन पर बने रिसॉर्ट पर भी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसका कुछ हिस्सा तोड़ा था |
MadhyaBharat
16 December 2019
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