छत्तीसगढ़ में तबादले
mahanadi bhawan

 

15 जून से 15 जुलाई तक

तबादला छत्तीसगढ़ सरकार ने नई तबादला नीति जारी कर दी है। राज्य के कर्मचारी लंबे समय से इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। शनिवार को जारी नीति के मुताबिक 15 जून से 15 जुलाई तक तबादले किए जा सकेंगे। जिले में प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के बाद कलेक्टर कर्मचारियों का तबादला आदेश जारी करेंगे।

जिले में केवल तृतीय श्रेणी गैर कार्यपालिक और चतुर्थ श्रेणी का तबादला किया जा सकेगा। राज्य स्तर पर तबादले विभागीय मंत्री के अनुमोदन पर होंगे। रिटायरमेंट में एक वर्ष बचा हो तो ऐसे अफसर-कर्मचारी का तबादला गृह जिले में किया जा सकेगा। ट्रांसफर पॉलिसी के मुताबिक ट्रांसफर का आवेदन 15 जून से 25 जून तक दिया जा सकेगा। शासन ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में कर्मचारियों की संख्या में संतुलन बनाए रखने के भी निर्देश दिए हैं। राज्य स्तर पर प्रथम श्रेणी के अधिकारियों में से15 फीसदी का तबादला हो सकेगा। तृतीय श्रेणी के लिए 10 फीसदी की सीमा रहेगी और चतुर्थ श्रेणी के लिए 5 फीसदी सीमा तय की गई है। नीति के मुताबिक 15 जुलाई के बाद तबादलों पर प्रतिबंध रहेगा। वहीं कर्मचारी को तबादले के बाद 30 जुलाई तक कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। शासन ने कहा है कि तबादले के खिलाफ कर्मचारी अपील कर सकेंगे। नीति विरूद्ध तबादले की शिकायत हो तो कर्मचारी को 15 दिनों में वरिष्ठ सचिव समिति के सामने अपील करनी होगी।