उमा भारती को राहत ,वारंट निरस्त
उमा भारती को  राहत ,वारंट निरस्त

 

 

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की ओर से दायर मानहानि के मुकदमे के मामले में केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती को भोपाल कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है।

भोपाल कोर्ट ने उनके खिलाफ जारी हुए गिरफ्तारी वारंट निरस्त कर दिया है। वारंट पर स्टे के बाद कोर्ट ने सुनवाई की तारीख 17 अक्टूबर तय की थी। इसके

बाद सोमवार को मंत्री कोर्ट के समक्ष पेश हुईं थी|

कोर्ट में उमा भारती के पिछली सुनवाइयों में अनुपस्थिति का कारण कावेरी जल विवाद से संबंधित बैठकों में व्यस्तता बताया गया। इसके बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट निरस्त कर दिया।

इस प्रकरण में दोनों पक्षों में सुलह के आसार के बीच दिग्विजय इस बात पर अड़े हैं कि उमा भारती अदालत में उनसे माफी मांगें। वहीं गिरफ्तारी वारंट निरस्त होने के बाद अब उमा भारती ने कहा है कि वो दिग्विजय सिंह से समझौता नहीं करेंगी।

2003 के विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा नेता उमा भारती ने एक पुस्तक जारी करके तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर 15 हजार करोड़ रूपयों के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। इन आरोपों को लेकर दिग्विजयसिंह ने अदालत में उमाभारती के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था।