घर बैठे बनेगा मूल निवास और आय प्रमाणपत्र
मूल निवास और आय प्रमाणपत्र

मध्यप्रदेश में अब आप अपना आय और मूल निवासी प्रमाण पत्र घर बैठे भी बनवा सकते हैं। इसके लिए न तो लोक सेवा केंद्र जाकर आवेदन करने की जरूरत होगी न प्रमाणपत्र बन जाने पर उसे लेने लोक सेवा केंद्र जाना पड़ेगा। घर बैठे ही अब दोनों तरह के प्रमाणपत्र के लिए आवेदन किया जा सकेगा। 7 दिन में प्रमाण पत्र बनने के बाद उसे घर बैठे डाउनलोड कर सकेंगे। लोक सेवा प्रबंधन विभाग ने एमपी ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर पायलेट फेज में दो सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया है। दोनों सेवाओं के लिए शुल्क भी ई-पेमेंट के जरिए जमा किया जा सकेगा। लेकिन इसके लिए आधार नंबर होना अनिवार्य है। बिना आधार नंबर वाले लोग इस सेवा का लाभ नहीं ले पाएंगे।

एमपी ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर सिटीजन लॉगिन नाम से एक नया टैब शुरू किया गया है। इस पर क्लिक करते ही एक नई विंडो खुलेगी। इसमें लॉगिन आईडी के स्थान पर आवेदक को अपना आधार नंबर और पासवर्ड की जगह विंडो पर दर्शाया गया सिक्योरिटी कोड भरना होगा। इसके बाद यूआईडी सेंट्रल सर्वर से एक आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) भेजा जाएगा। इस पासवर्ड को दर्ज करने के बाद आवेदक के व्यक्तिगत विवरण का फॉर्म आधार की जानकारी से अपने आप भर जाएगा।

ई-पोर्टल पर आवेदन शुल्क जमा करने पहली बार 5 ऑप्शन होंगे। पेमेंट गेटवे के माध्यम से इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या ई-वॉलेट का इस्तेमाल शुल्क जमा करने के लिए किया जा सकेगा।

आय प्रमाणपत्र के लिए स्वप्रमाणित आय का घोषणा पत्र जिसमें आय की जानकारी दर्ज हो और मूल निवासी प्रमाणपत्र के लिए स्वप्रमाणित स्थानीय निवासी होने का घोषणापत्र, यदि बीपीएल कार्डधारक है तो कार्ड की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी की जेपीजी फाइल आवेदन के साथ अटैच करनी होगी।

यदि 7 दिन (तय समयसीमा) के अंदर प्रमाणपत्र बनकर तैयार नहीं होता है, या प्रमाणपत्र में गलती के कारण आवेदक सेवा से असंतुष्ट है तो वह 30 दिन के भीतर ईमेल आईडी पर अपनी शिकायत भेजकर प्रथम अपील कर सकता है।