रायपुर निगमायुक्त को हाईकोर्ट ने फटकारा
bilaspur high court

 

 
 
बिलासपुर हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति आवेदन पर 13 साल बाद भी निर्णय नहीं लेने पर रायपुर नगर निगम आयुक्त को फटकार लगाई। साथ ही आयुक्त को याचिकाकर्ता के मामले में 7 सप्ताह के अंदर नियमानुसार निर्णय लेने का आदेश दिया है।
याचिकाकर्ता धोबले सादिक के पिता रायपुर नगर निगम में लाइनमैन थे। सेवाकाल के दौरान 22 जनवरी 2003 को उनकी मौत हो गई। पिता के स्थान पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता ने निगम आयुक्त को आवेदन दिया।
आवेदन पर निर्णय नहीं होने पर उसने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। कोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति आवेदन में 13 वर्ष बाद भी निर्णय नहीं लिए जाने को गंभीरता से लेते हुए नगर निगम रायपुर के आयुक्त को जवाब पेश करने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया था। निगम आयुक्त शुक्रवार को जस्टिस संजय के. अग्रवाल के कोर्ट में उपस्थित हुए। कोर्ट ने विलंब के लिए अधिकारी को फटकार लगाते हुए याचिकाकर्ता के मामले में 7 सप्ताह में निर्णय लेने का आदेश दिया है।