व्यापमं मामले की हार्डडिस्क और पेन ड्राइव से छेड़छाड़ के मामले में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में फारेसिंक रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि हार्डडिस्क से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद कोर्ट ने व्यापमं मामले में दिग्विजय सिंह की याचिका को खारिज कर दिया है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की मॉनिटरिंग नहीं करेगी और जांच का सारा जिम्मा सीबीआई का होगा। व्यापमं मामले में इस फारेसिंक रिपोर्ट सामने आने के बाद मध्यप्रदेश सरकार को बड़ी राहत मिली है।
हैदराबाद स्थित फारेसिंक लैब की सीलबंद सीएफएसएल रिपोर्ट का लिफाफा गुरुवार को कोर्ट में खोला गया। जिसमें यह सामने आया है कि हार्डडिस्क और पेन ड्राइव से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। गौरतलब है कि याचिका में यह आरोप लगाए गए थे कि हार्डडिस्क और पेन ड्राइव की एक्सल शीट में छेड़छाड़ कर कुछ नाम हटाए गए हैं। व्यापमं मामले के व्हीसल ब्लोअर प्रशांत पांडेय ने अपनी याचिका में कहा था कि इसमें कुछ बड़े ओहदों पर बैठे लोगों के नाम भी शामिल थे, जिन्हें जांच के दौरान हटाया गया है। इन्हीं आरोपों के बाद हार्डडिस्क और पेन ड्राइव की जांच लैब में कराई गई थी।