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कैशलेस और डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के सिलसिले में श्रम विभाग द्वारा भवन एवं अन्य संन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर के भुगतान की प्रक्रिया ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से करने की सुविधा उपलब्ध करवायी गयी है। ऑनलाइन गेटवे के माध्यम से शुरू की गयी भुगतान प्रक्रिया को पायलेट रूप में भोपाल जिले से शुरू किया गया है।
अपर मुख्य सचिव श्रम श्री बी.आर. नायडू ने बताया कि गेटवे के माध्यम से फरवरी माह से भोपाल जिले में उपकर का भुगतान ऑनलाइन किया गया है। एक माह बाद मार्च माह से पूरे प्रदेश में उपकर भुगतान की सुविधा ऑनलाइन दी जायेगी। विशेष परिस्थितियों में, जिनमें ऑफलाइन भुगतान किया जाना जरूरी हो, 31 मार्च, 2017 तक ऑफलाइन उपकर संग्रहण भी मान्य किया जायेगा। एक अप्रैल, 2017 से उपकर का संग्रहण ऑनलाइन ही होगा।
मध्यप्रदेश भवन एवं संन्निर्माण कर्मकार मण्डल द्वारा निर्माण कार्यों की कुल लागत का एक प्रतिशत उपकर लिया जाता है। वर्तमान में उपकर की राशि चेक, डी.डी. के माध्यम से दी जा रही है। इस प्रक्रिया को विभाग द्वारा अब डिजिटल बनाया गया है। उपभोक्ता, श्रम विभाग के पोर्टल www.labour.mp.gov.in पर प्रदर्शित लिंक से पोर्टल पर जाकर उपकर जमा कर सकते हैं। उपकर जमा करने की ऑनलाइन पूरी प्रक्रिया को आसान तरीके से समझने का विवरण हेल्प-डेस्क पर दिया गया है। उपभोक्ता इसकी भी मदद ले सकते हैं।
MadhyaBharat
14 February 2017
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