झांकी वाले बिजली बचाएं और बिजली कनेक्शन भी लें
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी ने धार्मिक उत्सव समितियों और बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि त्यौहारों के दौरान अस्थाई कनेक्शन लिये जायें। गणेश उत्सव के दौरान धार्मिक पण्डालों तथा झाँकियों में बिजली साज-सज्जा के लिये नियमानुसार अस्थाई कनेक्शन लेकर उपयोग किया जाये। विद्युत देयक की बिलिंग नियमानुसार अस्थाई कनेक्शन के लिये लागू दर पर की जायेगी तथा तद्नुसार कम्पनी में राशि जमा करना होगी। कम्पनी ने धार्मिक उत्सव समितियों से अपील की है कि वे धार्मिक आयोजन पूरे उल्लास, तन्मयता और परम्परानुसार मनाये। साथ ही ऊर्जा संरक्षण ‘‘बिजली-बचत’’ में अपना योगदान प्रदान करें।बिजली उपभोक्ता तथा गणेश उत्सव समितियों को गणेश चतुर्थी के मौके पर आयोजन में धार्मिक पण्डालों तथा झाँकियों में विद्युत साज-सज्जा के लिये कम्पनी के निकटतम वितरण केन्द्र/सहायक अभियंता कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र में अस्थाई कनेक्शन के लिए आवेदन प्रस्तुत करना होगा। उत्सव समितियों को सुरक्षा के उपाय बताते हुए सलाह दी गई है कि वे वायरिंग आदि लायसेंसधारी विद्युत ठेकेदार से ही करवायें। पण्डाल में अच्छे प्रतिरोधक क्षमता वाले तारों का ही उपयोग करने को कहा गया है।कम्पनी ने आग्रह किया है कि आवेदित विद्युत भार से अधिक भार का उपयोग विद्युत साज-सज्जा के लिये नहीं करने की सलाह देते हुए अनाधिकृत तरीके से विद्युत का उपयोग नहीं करने को कहा गया है। कम्पनी ने सचेत किया है कि अधिक भार से ट्रांसफार्मर के जलने की संभावना तथा दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। इसी प्रकार पारेषण तथा वितरण प्रणाली पर भी विपरीत असर होने से बिजली जाने की संभावना का खतरा रहता है।कम्पनी ने त्यौहार समितियों को आगाह किया है कि अनाधिकृत विद्युत उपयोग करने पर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट-2003 के तहत उपयोगकर्ता तथा जिस विद्युत ठेकेदार से कार्य कराया गया है, उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। इसी प्रकार अनाधिकृत उपयोग की दशा में विद्युत ठेकेदार का लायसेंस भी निरस्त हो सकता है। कम्पनियों द्वारा समितियों से झाँकियों के निर्माण तथा विद्युत साज-सज्जा में विद्युत सुरक्षा नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करने का अनुरोध किया गया है।