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मतदान 9 एवं मतगणना 13 अप्रैल को
भारत निर्वाचन आयोग ने आज मध्यप्रदेश के भिण्ड जिले के 09-अटेर और उमरिया जिले के 89- बांधवगढ़ (अनुसूचित जनजाति) विधानसभा उप चुनाव की घोषणा की। अटेर और बांधवगढ़ विधानसभा उप चुनाव के लिये 9 अप्रैल को मतदान और 13 अप्रैल को मतगणना होगी। उप चुनाव की घोषणा के साथ ही दोनों उप चुनाव वाले निर्वाचन क्षेत्र में आदर्श आचरण संहिता लागू हो गयी है।
घोषित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार 14 मार्च को उप चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन-पत्र जमा करवाने का सिलसिला शुरू हो जायेगा। नामांकन-पत्र जमा करवाने की अंतिम तिथि 21 मार्च निर्धारित है। नामांकन-पत्रों की जाँच का कार्य 22 मार्च को होगा तथा 24 मार्च तक नामांकन वापस लिये जा सकेंगे। निर्वाचन संबंधी सभी प्रक्रिया 15 अप्रैल तक पूरी कर ली जायेगी।
अटेर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र तत्कालीन विधायक श्री सत्यदेव कटारे के निधन के कारण और बांधवगढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र तत्कालीन विधायक श्री ज्ञान सिंह के शहडोल संसदीय क्षेत्र से सांसद निर्वाचित होने के कारण रिक्त घोषित किया गया था।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती सलीना सिंह ने उप चुनाव वाले दोनों जिले के कलेक्टर एवं रिटर्निंग आफीसर को आदर्श आचरण संहिता का पालन करवाने के निर्देश दिये हैं। होली त्यौहार को देखते हुए दोनों निर्वाचन क्षेत्र में मिलन समारोह एवं अन्य कार्यक्रम में राजनैतिक व्यक्तियों की भागीदारी पर विशेष नजर रखने को कहा गया है।
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