नगर निगमों में पदेन उपायुक्त होंगे जिला शिक्षा अधिकारी
नगर निगमों में पदेन उपायुक्त होंगे जिला शिक्षा अधिकारी
राज्य शासन ने नगरीय निकायों में शैक्षणिक गतिविधियों के निर्विध्न संचालन के लिए शिक्षा और आदिम-जाति कल्याण विभाग के वर्तमान अधिकारियों को पदांकित करने की अधिसूचना जारी की है। अब ऐसे जिला जहाँ नगर पालिक निगम अस्तित्व में हैं, वहाँ पदस्थ जिला शिक्षा अधिकारी ही पदेन उपायुक्त स्कूल शिक्षा के रूप में कार्य करेंगे।इस आशय की अधिसूचना प्रकाशित कर दी गई है। इसी तरह नगर पालिका परिषदों के लिए स्कूल शिक्षा विभाग के जिलों में पदस्थ सहायक संचालकों को अतिरिक्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी स्कूल शिक्षा घोषित किया गया है। इसी तरह नगर पंचायत या नगर परिषदों में स्कूल शिक्षा विभाग के वहाँ कार्यरत विकासखंड शिक्षा अधिकारी को पदेन अतिरिक्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी अथवा नगर परिषद स्कूल शिक्षा घोषित किया गया है।इसी तरह अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के सहायक संचालक अथवा संयोजक पदेन अतिरिक्त मुख्य नगर पालिक अधिकारी अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति होंगे। इसी विभाग के खण्ड शिक्षा अधिकारी भी पदेन अतिरिक्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद, अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति के रूप में कार्य करेंगे।