चुनाव में नेताओं और पार्टियों की जीत की भविष्यवाणी करने वाले ज्योतिषियों से चुनाव आयोग नाराज है। एक्जिट पोल के प्रसारण पर प्रतिबंध से बचने के लिए मीडिया में [प्रकाशित /प्रसारित ] दिखाए जाने वाले ज्योतिषियों और टैरो कार्ड रीडरों की चुनावी भविष्यवाणी पर सख्त ऐतराज जताया है।
आयोग ने अब इन ज्योतिषियों की चुनावी भविष्यवाणी पर भी रोक लगा दी है।
दिल्ली में चुनाव आयोग ने गुरुवार को इलेक्ट्रानिक और प्रिंट मीडिया दोनों का उल्लेख करते हुए कहा कि भविष्य के चुनावों में प्रतिबंधित काल में ज्योतिषियों के माध्यम से भी ऐसी खबरों का प्रसारण और प्रकाशन न किया जाए। ताकि स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव संपन्न हो सकें।
मीडिया संगठनों को भेजी गई एडवाइजरी में कहा गया है कि जनप्रतिनिधि कानून की धारा 126 ए के तहत किसी भी व्यक्ति कोई एक्जिट पोल नहीं कराना चाहिए।
साथ ही इसका प्रकाशन या किसी भी तरीके से प्रिंट या इलेक्ट्रानिक मीडिया के जरिए उसका प्रचार-प्रसार नहीं करना चाहिए। चुनाव आयोग की ओर से निर्धारित एक निश्चित अवधि में किसी भी एक्जिट पोल का प्रसारण नहीं होना चाहिए।