मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (डी.ए.) की चार प्रतिशत की अतिरिक्त किस्त देने की घोषणा की है। भत्ते में एक जनवरी 2017 से चार प्रतिशत की वृद्धि गई है। अब मंहगाई भत्ते की दर 132 प्रतिशत से बढ़कर 136 प्रतिशत हो गई है।
आदेश के अनुसार महंगाई भत्ते की यह अतिरिक्त किस्त एक जनवरी 2017 से (माह जनवरी का वेतन जो माह फरवरी 2017 में देय है) से दी जाएगी। बढ़े हुए भत्ते की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा। गणना मूल वेतन (वेतन बैंड में वेत) ग्रेड वेतन) के आधार पर की जाएगी। यह आदेश यू.जी.सी., ए.आई.सी.टी.ई. तथा कार्यभारित एवं आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी की सेवा के सदस्यों पर भी लागू होंगे।
राज्य शासन द्वारा ऐसे कर्मचारियों जिन्होंने छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 1998 के अन्तर्गत वेतन प्राप्त करते रहने का विकल्प दिया है अथवा जिनके वेतन भत्तों का पुनरीक्षण किन्ही कारणों से नहीं हुआ है। इन कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की दरों में भी संशोधन किया गया है। अब इन कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की दर एक जुलाई 2016 से 256 प्रतिशत और एक जनवरी 2017 से 264 प्रतिशत की गई है। बढ़े हुए महंगाई भत्ते की राशि नगद दी जाएगी। यह आदेश यूजीसी, एआईसीटीई तथा कार्यभारित च आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों पर भी लागू होगा।