कॉलेज कैम्पस में नो स्मोकिंग
धूम्रपान करने पर लगेगा 200 रुपये का जुर्माना मध्यप्रदेश के महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को तम्बाकू सेवन से होने वाली बीमारियों से बचाने के लिये उच्च शिक्षा विभाग द्वारा महाविद्यालय परिसरों को धूम्रपान एवं तम्बाकू-मुक्त बनाने का संकल्प लिया गया है। संस्थान के 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पादन बेचने एवं सेवन पर 200 रुपये तक जुर्माना हो सकता है। इस तरह की जानकारी का बोर्ड भी प्रत्येक महाविद्यालय के प्रवेश द्वार पर लगवाने के निर्देश प्राचार्यों को दिये गये हैं।संस्थान में अगर कोई धूम्रपान करते हुए मिलता है और और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो अर्थ-दण्ड संस्था प्रमुख से वसूला जायेगा। सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 की धारा 4 के उल्लंघन में किये गये अपराधों के लिये प्राचार्य एवं शिक्षक कार्रवाई के लिये अधिकृत हैं। अर्थ-दण्ड के लिये निर्धारित प्रारूप की रसीद-बुक जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। अर्थ-दण्ड द्वारा वसूल की गई राशि भी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में जमा किया जाना है।अधिनियम 2003 में सभी सार्वजनिक स्थान जैसे शासकीय कार्यालय, मनोरंजन केन्द्र, पुस्तकालय, अस्पताल, स्टेडियम, होटल, शॉपिंग मॉल, कॉफी हाउस, निजी कार्यालय, न्यायालय परिसर, रेल्वे स्टेशन, बस स्टॉप, सभागृह, लोक परिवहन, शिक्षण संस्थान, टी-स्टॉल, ढाबा एवं अन्य सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान प्रतिबंधित है। इन स्थानों पर धूम्रपान करने वालों पर 200 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।