शपथपत्र वाले ही जा पाएंगे आरटीओ में
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रायपुर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) में शुक्रवार से नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। परमिट और फिटनेस को छोड़कर वाहन संबंधी सभी काम तभी हो पाएंगे, जब कार्यालय पहुंचे व्यक्ति के पास शपथपत्र होगा। शपथपत्र की जरूरत तब पड़ेगी, जब वाहन मालिक खुद उपस्थित नहीं होगा। उसके प्रतिनिधि के तौर पर पहुंचे व्यक्ति को शपथपत्र दिखाने के बाद ही कार्यालय परिसर में प्रवेश दिया जाएगा।

क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में प्रभारी आरटीओ और एजेंटों के बीच लगातार टकराव हो रहा है। गुस्र्वार को प्रभारी आरटीओ ने एक बार फिर एजेंटों को कार्यालय से बाहर कर दिया। एजेंटों ने विरोध किया। इसके बाद प्रभारी आरटीओ ने एजेंटों को बुलाया और दोटूक कहा कि मोटरयान अधिनियम में आरटीओ एजेंट का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन प्रतिनिधि के तौर पर वे वाहन मालिकों का काम कर सकते हैं।

इसके लिए शर्त यह है कि वे जिस भी वाहन का काम कराने आएं, उसके मालिक का शपथपत्र लाएं। शपथपत्र में प्रतिनिधि का फोटो चस्पा होगा और वाहन मालिक प्रतिनिधि का नाम व पता के साथ उसे अधिकृत करेगा। सौ स्र्पए के स्टाम्प पेपर पर शपथपत्र बनवाना होगा।

वाहन के ट्रांसफर, आरसी बुक, लोन निरस्त, एनओसी के लिए हर बार नया शपथपत्र बनवाना होगा। किसी के पास एक या उससे अधिक वाहन है तो वह उनके परमिट और फिटनेस के लिए एक बार शपथपत्र बनवाएगा और उसका प्रतिनिधि हर बार उपयोग में ला सकेगा। हालांकि आरटीओ एजेंट इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इससे वाहन मालिकों का खर्च बढ़ेगा और शपथपत्र बनवाने का समय अलग लगेगा।

परिवहन विभाग की कई सुविधाएं ऑनलाइन कर दी गई हैं, लेकिन बहुत से लोग इंटरनेट का उपयोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए दुर्ग और बिलासपुर के बाद रायपुर आरटीओ कार्यालय में भी लोक सेवा केंद्र खोलने का विचार चल रहा है। प्रभारी आरटीओ ने बताया कि इस संदर्भ में वे जल्द ही कलेक्टर से चर्चा करेंगे।

रायपुर आरटीओ पुलक भट्टाचार्य ने बताया कार्यालय में गड़बड़ी करने वालों की भीड़ खत्म करने के लिए यह व्यवस्था लागू की गई है। विभाग चाहता है कि वाहन मालिक खुद अपना काम कराने पहुंचे, ताकि बिचौलियों के कारण होने वाली गड़बड़ी को रोका जा सके। किसी कारणवश मालिक उपस्थित नहीं हो पाता है तो वह शपथपत्र बनाकर किसी भी व्यक्ति को प्रतिनिधि नियुक्त कर सकता है।