एमपी रियल एस्टेट रेगयूलेटरी एक्ट (रेरा) के अध्यक्ष एन्टोनी डिसा ने कहा है कि एक मई, 2017 के बाद नई परियोजनाओं को और नये होम लोन आवेदनों में रेरा पंजीयन की माँग बैंक द्वारा आवश्यक की जाये। श्री डिसा ने बताया कि रेरा अधिनियम की धारा-3 के प्रभावशील होने की तिथि एक मई, 2017 के पूर्व स्वीकृत ऋणों में सिर्फ यह सुनिश्चित करें कि रेरा पंजीयन क्रमांक के लिए प्रमोटर द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया है या नहीं। यह स्पष्टीकरण रेरा ने बैंकों को इसलिए जारी किया है ताकि प्रचलित रियल एस्टेट परियोजनाओं की निर्माण प्रगति में अनावश्यक रूप से वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण बाधा न आये।
उल्लेखनीय है कि रेरा द्वारा लीड बैंक समन्वयक श्री अजय व्यास को पत्र लिखकर इस संबंध में अवगत कराया है।