रायपुर में कथित अश्लील सीडी कांड मामले में पत्रकार विनोद वर्मा को जमानत मिल गई है। सीबीआई कोर्ट ने 1 लाख रुपए के मुचलके पर वर्मा को जमानत दी है। जानकारी के अनुसार नियत तिथि पर सीबीआई द्वारा चालान पेश नहीं करने का लाभ देते हुए जमानत दी गई है। सीबीआई कोर्ट के जज शांतनु देशलहरे ने उन्हें जमानत दी है।
मंत्री की कथित सीडी मामले में विनोद वर्मा को गाजियाबाद से 28 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। तय नियम के मुताबिक 60 दिन के भीतर चालान पेश किया जाना था लेकिन चालान अभी तक पेश नहीं किया।
इसी वजह से जिला एवं सत्र न्यायालय ने बिनोद वर्मा की जमानत की याचिका मंजूर कर ली। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जांच सीबीआई कर रही है। पिछले दिनों ही मंत्री की कथित सीडी के मामले में गिरफ्तार वरिष्ठ पत्रकार विनोद वर्मा को सीबीआई ने 12 दिनों की न्यायिक रिमांड पर लिया था।
सीबीआई ने 14 दिनों की रिमांड मांगी थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए 3 जनवरी तक 12 दिनों की ही रिमांड दी गयी थी। मंत्री राजेश मूणत ने 27 अक्टूबर को रायपुर के सिविल लाइन थाने में विनोद वर्मा व भूपेश बघेल के खिलाफ शिकायत की थी। इसके बाद सरकार ने सीडी की जांच सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया। सरकार के आवेदन के बाद ही सीबीआई ने जांच शुरू की। मंत्री का आरोप है कि भूपेश बघेल व अन्य ने उनके नाम की झूठी सीडी लोगों को बांटी है।