मंत्रि-परिषद के निर्णय
एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री तेंदूपत्ता संग्राहक कल्याण दुर्घटना सहायता योजना का अनुमोदन किया गया। मंत्रि-परिषद ने वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक तीन वर्ष के लिए 12 करोड़ 45 लाख रूपये के व्यय को सैद्वांतिक सहमति दी।
मंत्रि-परिषद ने राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य के कर्मचारियों को मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपादान तथा पेंशन धन से प्रत्याहरण का लाभ प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की।इसके अंतर्गत राज्य शासन के अधीन सिविल सेवा एवं सिविल पदों पर 1 जनवरी 2005 को या उसके बाद नियुक्त शासकीय सेवकों को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 के नियम 44 के प्रावधानों के अधीन मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपादान स्वीकृत किया जा सकेगा।साथ ही भारत सरकार पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण की अधिसूचना 11 मई 2015 के प्रावधानों में वर्णित परिस्थितियों, शर्तो और सीमा में संचित पेंशन धन राशि से आहरण की सुविधा तथा सेवानिवृत्ति के 3 माह पूर्व अंशदान कटौत्रा बंद किया जायेगा।
मंत्रि-परिषद ने बुरहानपुर, अनूपपुर, अशोकनगर, आगर-मालवा जिला मुख्यालयों में मलेरिया अधिकारी के नवीन कार्यालयों तथा उनमें 84 पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की। मंत्रि-परिषद ने ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन 41 जिला मुख्यालयों पर छात्रावास की स्थापना तथा उनमें विद्यार्थियों को नि:शुल्क भोजन और आवासीय व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु इस वर्ष 52 करोड़ 42 लाख रुपए तथा आगामी तीन वर्षों के लिए 384 करोड़ 64 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की। सर्व-शिक्षा अभियान के अंतर्गत अपूर्ण शाला भवनों को पूर्ण करने के लिए वर्ष 2017-18 से 2018-19 तक 9 करोड़ 72 लाख 97 हजार रूपये के व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रि-परिषद ने अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित \'\'विद्यार्थी कल्याण सहायता योजना\'\' को वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक संचालन की निरंतरता को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रि-परिषद ने पर्यटन विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों को अम्ब्रेला स्कीम में शामिल करते हुए पर्यटन क्षेत्र में प्रचार-प्रसार के लिए आगामी तीन वर्षों हेतु 300 करोड़ रुपए निर्धारित किये।
मंत्रि-परिषद ने राज्य में स्थापित उद्यमों द्वारा उत्पादित उत्पादों के प्रदर्शन और विक्रय के लिए उम्मों के अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर प्रचार-प्रसार के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 तक 18 करोड 33 लाख रुपए के व्यय को अनुमोदन प्रदान किया।
मंत्रि-परिषद ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अंतर्गत मध्यप्रदेश जल निगम द्वारा क्रियान्वित की जा रही समूह जल प्रदाय योजनाओं के कार्यों के ॠण के लिए राज्य की अंशपूंजी में निवेश की योजना को वर्तमान केंद्रीय वित्त आयोग के कार्यकाल 31 मार्च 2020 तक निरंतर रखने को अनुमोदन प्रदान किया।इसके साथ ही मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम को वर्तमान केन्द्रीय वित्त आयोग के कार्यकाल दिनांक 31 मार्च 2020 तक निरंतर रखने को मंजूरी भी दी गई।
इसी क्रम में मंत्रि-परिषद ने शहडोल जिले की 106 करोड़ 43 लाख रुपए लागत की सतही जल स्त्रोत (सोन नदी ) आधारित बाण सागर समूह जल प्रदाय योजना को प्रशासकीय अनुमोदन प्रदान किया।इससे विकासखंड ब्यौहारी के 61 ग्रामों में घर-घर नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल उपलब्ध हो सकेगा।
मंत्रि-परिषद की बैठक में प्रदेश की 9 समूह जल-प्रदाय योजनाओं क्रमश: सतना-बाणसागर (भदनपुर-परसमनिया), दमोह-पटेरा जिला दमोह, कुण्डलिया, मोहनपुरा, पहाड़गढ़ जिला राजगढ़, कंदेला जिला रीवा, पायली जिला जबलपुर, नरसिंहपुर एवं सिवनी, गढ़ाकोटा जिला सागर तथा पवई बांध जिला पन्ना के क्रियान्वयन के लिए नेशनल डेव्लपमेंट बैंक से वित्त पोषण प्राप्त करने के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।इस परियोजना की कुल लागत 45 करोड़ 12 लाख रुपए है।इन योजनाओं को आगामी चार वर्षों में पूर्ण किया जाना है।इससे 3 हजार 467 ग्रामों में घर-घर नल कनेक्शन से पेयजल उपलब्ध हो सकेगा।
मंत्रि-परिषद ने मत्स्य बीज मांग की सतत पूर्ति के लिए संचालित योजना को वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 तक आगामी तीन वर्ष के लिए 36 करोड़ 44 लाख 80 हजार रुपए के वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति दी।
मंत्रि-परिषद ने शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर पर नि:शुल्क पुस्तकों के लिए 1500 रुपए प्रति विद्यार्थी तथा नि:शुल्क स्टेश्नरी के लिए 500 रुपए प्रति विद्यार्थी की दर से प्रदाय करने के लिए तीन वर्ष में 76 करोड़ 93 लाख 55 हजार रुपए के व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रि-परिषद ने ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण को कन्वेंशन एंड एग्जिविशन सेंटर निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2019-20 के मध्य 4 करोड़ रुपए के अनुमानित व्यय को अनुमोदन प्रदान किया। साथ ही खेल और युवा कल्याण विभाग की खेल अकादमियों की अधोसंरचना के लिए वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 तक रुपए 236 करोड़ 56 लाख 92 हजार रुपए की अनुमति प्रदान की।साथ ही स्टेडियम एवं खेल अधोसंरचना के लिए आगामी तीन वर्ष में 163 करोड 1 लाख 75 हजार रुपए के व्यय की स्वीकृति भी प्रदान की गई।
मंत्रि-परिषद ने चिकित्सा शिक्षा विभाग अंतर्गत स्वशासी महाविद्यालयों में शैक्षणिक संवर्ग के लिए आदर्श सेवा नियम 2018 को अनुमोदित किया। बैठक में कपास पर दी जा रही एक प्रतिशत मंडी फीस में छूट को 8 जनवरी 2018 से आगामी एक वर्ष तक के लिए बढ़ाने का निर्णय भी लिया।