दुमका कोषागार मामले में लालू यादव को 14 साल की सजा
दुमका कोषागार

 

दुमका कोषागार से अवैध निकासी से संबंधित चारा घोटाला मामले में लालू यादव के खिलाफ सजा का ऐलान हो चुका है। कोर्ट ने इस मामले में लालू को अब तक की सबसे बड़ी सजा सुनाते हुए आईपीसी और पीसी एक्ट के तहत 7-7 साल कैद का आदेश दिया है। कोर्ट ने इसके साथ ही कोर्ट ने लालू पर दोनों ही धाराओं 30-30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है और जुर्माना ना देने पर सजा एक साल बढ़ जाएगी।

लालू की इस सजा को लेकर फिलहाल स्थिति स्पष्ट नहीं है कि यह साथ में चलेगी या एक सजा पूरी होने पर दूसरी शुरू होगी। अगर दोनो सजाएं साथ चलती हैं तो लालू को 7 साल ही जेल में रहना होगा वहीं अगर सजा आदेश नहीं हुआ तो लालू को कुल 14 साल जेल में गुजारने होंगे।

लालू प्रसाद और ओमप्रकाश दिवाकर को आइपीसी की धारा में सात वर्ष की सजा और 30 लाख रुपए जुर्माना। वही पीसी एक्ट की धारा में 7 वर्ष की सजा और 30 लाख जुर्माना लगाया गया है। ऐसे में इन दोनों को 14 वर्ष की सजा काटनी होगी। 60 लाख रूपये जुर्माना देना होगा।

सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत ने 19 दोषियों को सजा सुनाई अदालत ने सप्लायर को साढे तीन वर्ष की सजा और 15 लाख रुपए जुर्माना लगाया है। वही डॉक्टर व अधिकारी को पीसी एक्ट की धारा में साढे तीन वर्ष और आईपीसी की धारा में साढे तीन वर्ष कुल 7 वर्ष की सजा और जुर्माने के रुप में 15-15 लाख रुपए लगाया गया है। कुल जुर्माना 30 लाख रुपए होगा। अदालत ने कहा है कि IPC और पीसी एक्ट में सुनाई गई सजा अलग-अलग चलेगी।

कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद लालू यादव के वकील ने कहा है कि इस फैसले के खिलाफ वो उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। इससे पहले गुरुवार को दोषियों की सजा के बिंदु पर सुनवाई पूरी हो गई। इसके बाद कोर्ट आज लालू यादव समेत अन्य दोषियों के खिलाफ सजा का ऐलान करेगी। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई।

अंतिम दिन पांच दोषियों का मामला कोर्ट में था। अंत में अदालत ने बचाव पक्ष और सीबीआई की दलीलें सुनीं और तय किया कि पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद समेत 19 दोषियों को शनिवार को सजा सुनाई जाएगी। चारा घोटाला में यह चौथा मामला होगा जब लालू प्रसाद को सजा सुनाई जाएगी।

सुनवाई के दौरान जज ने कई बिंदुओं पर मौखिक टिप्पणियां भी की। जज ने कहा कि ओपन जेल में क्यों नहीं चले जाते। इस पर अधिवक्ता ने कहा कि ओपन जेल में हार्ड कोर रखे जाते हैं। जज ने पूछा, किसने यह कहा। अधिवक्ताओं द्वारा अपने मुवक्किल की बीमारियों का हवाला देते हुए कम सजा की मांग पर जज ने कहा कि बीमारियां गरीबों को नहीं होतीं, सारी बीमारी बड़े लोगों को ही होती हैं।

जज ने यह भी कहा कि समाज में जितने पढ़े-लिखे लोग हैं, वही धोखाधड़ी कर रहे हैं। कहा कि एक भी ऐसा उदाहरण बताएं जिसमें अनपढ़ लोगों ने धोखाधड़ी की हो। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया तो जज ने कहा कि अनपढ़ क्लब बनाना चाहिए। वही लोग देश चलाएंगे और धोखाधड़ी भी रुकेगी। नेचुरल जस्टिस का पालन करेंगे तो अपराध नहीं होगा।

जज ने वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर भी सवाल खड़ा किया। कहा कि लोगों में संवेदनशीलता खत्म हो रही है। सड़क पर दुर्घटना होती है और लोग हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचाते हैं। यह कैसी शिक्षा पद्धति है, जिसमें मानवीय संवेदना खत्म हो गई है। लोगों में मानवीय संवेदना लानी होगी।

सजा पर सुनवाई के दौरान इस मामले के एक दोषी आरके बगेरिया के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि वह लंबे समय से केस लड़े हैं। गरीबी के कारण दूसरे के यहां कर्मचारी थे। वहां इन्हें महज 1500 रुपये मिलता था। प्रतिदिन कमाने खाने वाले थे। इसलिए हुजूर कम से कम सजा दी जाए। गुड फेथ में बगेरिया से उसके मालिक ने हस्ताक्षर करा लिया और सीबीआइ ने फंसा दिया। इस पर जज ने कहा कि मालिक के कहने पर किसी का सिर काट लेंगे क्या? अदालत में शुक्रवार को पांच दोषियों के सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई। इसमें राजा राम जोशी, राधा मोहन मंडल, सर्वेंदु कुमार दास, रघुनंदन प्रसाद व राजेंद्र कुमार बगेरिया शामिल थे।

झारखंड हाई कोर्ट ने चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. जगन्नाथ मिश्र की औपबंधिक जमानत की अवधि एक माह के लिए बढ़ा दी है। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की कोर्ट ने शुक्रवार को डॉ. मिश्र को इलाज के लिए चार सप्ताह के लिए औपबंधिक जमानत प्रदान की है। कोर्ट ने उन्हें 28 अप्रैल को सरेंडर करने का निर्देश दिया है।

दरअसल जगन्नाथ मिश्र को मल्टीपल मायोलामा और हृदय संबंधित बीमारी है। जिसका इलाज गुड़गांव स्थित मेदांता में हो रहा है। इनको कीमोथेरेपी भी दी जा रही है। इसलिए औपबंधिक जमानत की अवधि बढ़ाने की मांग की गई थी। गौरतलब है कि आरसी 68ए/96 में जगन्नाथ मिश्र को सीबीआइ कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई है। जिसे उन्होंने हाई कोर्ट में चुनौती दी है।

राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव व झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव सजल चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई नहीं हो सकी। हालांकि दोनों का मामला हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था। गौरतलब है कि लालू प्रसाद ने चाईबासा कोषागार के मामले में मिली सजा को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। वहीं, सजल चक्रवर्ती ने भी अपनी उम्र का हवाला देते हुए जमानत दिए जाने की गुहार लगाई है।

बिहार के मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, पूर्व मुख्य सचिव वीएस दूबे और सीबीआइ अधिकारी एके झा को राहत मिल गई है। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की कोर्ट ने शुक्रवार को सीबीआइ कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसके तहत उक्त सभी को चारा घोटाले मामले में आरोपी बनाने के लिए समन जारी किया गया था। अब इस मामले की सुनवाई 27 अप्रैल को होगी।