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आरक्षण नियम में संशोधन तय करने को कैबिनेट की मंजूरी
छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार जातिगत जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देगी | भूपेश कैबिनेट की बैठक में जिला संवर्ग के पदों पर भर्ती आरक्षण में बदलाव पर मुहर लगा दी गई | . इसके लिए सरकार नई नियमावली तैयार करेगी | सरकार के इस निर्णय का असर ओबीसी और गरीब सवर्णों के कोटे पर पड़ेगा
कैबिनेट में हुए इस फैसले की जानकारी देते हुए कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि सरकार ने इसी वर्ष लोक सेवा भर्ती नियम के तहत आरक्षण में बदलाव किया था | इसके तहत अनुसूचित जाति का आरक्षण 12 से बढ़कार 13, अन्य पिछड़ा वर्ग का 14 से बढ़कार 27 तथा अनुसूचित जनजाति का 32 फीसद रखते हुए गरीब सवर्णों को 10 फीसद आरक्षण देने का फैसला किया था | इस नियम के लागू होने से कुछ जिले जहां जिला संवर्ग के पदों में भर्ती में पहले से आरक्षण लागू है, वहां आबादी के अनुपात में आरक्षण सौ फीसद से अधिक हो जाता | विशेष रूप से आदिवासी बाहुल्य बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर समेत कुछ और जिले शामिल है | इसी वजह से सरकार ने फैसला किया है कि ऐसे जिलों में एससी और एसटी के आरक्षण में तो कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, लेकिन ओबीसी और गरीब सवर्णों को दिए जाने वाले आरक्षण में बदलाव किया जाएगा | कैबिनेट ने कैबिनेट ने शिक्षकों के करीब 14800 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को जारी रखने का फैसला भी किया है |
MadhyaBharat
2 November 2019
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