107 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत
आईएनएक्स मीडिया मनी लांड्रिंग केस में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को बड़ी राहत मिली है | सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उनकी जमानत अर्जी मंजूर कर ली है | 107 दिन बाद चिदंबरम के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है |
चिदंबरम ने दिल्ली हाई कोर्ट के 15 नवंबर के आदेश को चुनौती दी थी | तब हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी | मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो 28 नवंबर को जस्टिस आर भानुमति, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस ऋषिकेश राय की पीठ ने जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली थी और अब अदालत ने चिदंबरम की जमानत अर्जी मंजूर कर ली | पिछली सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट के समक्ष दावा किया था कि चिदंबरम हिरासत में होने के बावजूद महत्वपूर्ण गवाहों को प्रभावित कर रहे हैं | इस पर चिदंंबरम के वकील का कहना था कि जांच एजेंसी का यह आरोप निराधार है और वह ऐसे आरोप लगाकर पूर्व वित्त मंत्री की प्रतिष्ठा बर्बाद करने का प्रयास कर रही है | . सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चिदंबरम की जमानत याचिका का विरोध किया था | तुषार मेहता ने कहा था कि मनी लांड्रिंग एक गंभीर अपराध है | इससे न सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है, बल्कि पूरी व्यवस्था के प्रति आम जनता के विश्वास को भी डगमगाता है |