लोधी अब विधानसभा सत्र में होंगे शामिल
पवई विधायक प्रह्लाद लोधी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लोधी की विधानसभा सदस्यता बहाल कर दी गई है | विधानसभा सचिवालय द्वारा यह जानकारी दी गई है | पवई विधानसभा रिक्त होने की जानकारी के संबंध में चुनाव आयोग को जो पत्र लिखा गया था | वो पत्र भी निरस्त कर दिया गया है
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते ही मप्र हाईकोर्ट द्वारा निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने की | याचिका को खारिज कर दिया है | इसके बाद से ही लोधी की सदस्यता बहाल होने की संभावना बढ़ गई थी | मप्र हाईकोर्ट ने लोधी की सजा को माफ नहीं किया है | लेकिन निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाई है| उल्लेखनीय है कि पवई विधायक प्रहलाद लोधी के खिलाफ लंबित केस की सुनवाई में पिछले महीने भोपाल की स्पेशल कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई थी| जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने लोधी की सदस्यता रद्द कर दी थी | आपको बता दे की भोपाल की विशेष अदालत से लोधी को मिली सजा पर हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया था | इसी के विरोध में राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी | लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सरकार की एसएलपी खारिज कर दी | अब लोधी की विधायकी बहाल हो गई है | इससे पहले विधानसभा ने लोधी को अयोग्य करार दिया था |
आपको बता दे की यह मामला क्या है | दरअसल तहसीलदार से पिटाई के एक पुराने मामले में लोधी को भोपाल की विशेष कोर्ट ने दोषी मानते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी | इसके बाद विधानसभा स्पीकर ने लोधी की विधानसभा सदस्यता खत्म कर दी थी | सजा के खिलाफ लोधी ने हाईकोर्ट में अपील की | जिसमें हाईकोर्ट ने 7 जनवरी तक सजा पर स्टे दे दिया था | सुप्रीम कोर्ट में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) पर सुनवाई हुई | वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और विवेक तन्खा ने एसएलपी पर दलीलें दीं | लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें खारिज कर दिया | लोधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और पुरुषेंद्र कौरव ने पक्ष रखा था | अब लोधी की विधानसभा सदस्यता फिर बहाल कर दी गई हैं | लोधी अब आने वाले सत्र में शामिल हो सकेंगे |