हाईकोर्ट ने दिया विज्ञापन हटाने का आदेश
CAA के खिलाफ विरोध का मोर्चा खोलने वाली पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को अदालत से झटका लगा है | कलकत्ता हाई कोर्ट ने CAA के खिलाफ शहर में लगाए गए सारे विज्ञापनों को हटाए जाने का आदेश जारी किया है |
पिछले दिनों कलकत्ता हाई कोर्ट में 6 पीआईएल दायर की गईं थीं | .इन याचिकाओं में शहर के कई स्थानों सहित वेबसाइट्स से भी इन विज्ञापनों को हटाए जाने की मांग की गई थी | आज हाईकोर्ट ने आदेश देते हुए ममता सरकार को कहा है कि वे इन विज्ञापनों को शहर से एवं वेबसाइट्स से हटा लें | केंद्र सरकार द्वारा लागू CAA में गैर मुस्लिम लोगों को भी देश की नागरिकता देने का प्रावधान बनाया गया है | . इसके लिए यह शर्त है कि नागरिकता के उम्मीदवार लोग पाकस्तिान, अफगानिस्तार एवं बांग्लादेश से वर्ष 2014 के पहले भारत में आए हुए हों .| पिछले सप्ताह ममता बनर्जी ने CAA के मुद्दे पर केंद्र सरकार का खूब विरोध किया था | उन्होंने सड़कों पर उतरकर पैदल मार्च भी निकाला था और नारेबाजी भी की थी | उनके साथ बड़ी संख्या में उनके समर्थक आए थे और सीएए का विरोध किया | अदालत के फैसले के बाद ममता बैकफुट पर हैं | इससे लोगों को यह भी समझ आएगा कि ममता जिस तरह इसका विरोध करने के लिए विज्ञापन का सहारा ले रहीं थीं वो ठीक नहीं है |