CAA के खिलाफ केरल विधानसभा में एक प्रस्ताव पास किया
इस प्रस्ताव की कोई कानूनी या संवैधानिक वैधता नहीं है
CAA के खिलाफ केरल विधानसभा ने एक प्रस्ताव पास किया | इसके बाद केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने कहा नागरिकता केंद्र का विषय है, राज्य का नहीं| | केरल विधानसभा ने जो प्रस्ताव पास किया इस प्रस्ताव की कोई कानूनी या संवैधानिक वैधता नहीं है |
नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ केरल विधानसभा में एक प्रस्ताव पास किया गया था. | इस पर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि इस प्रस्ताव की कोई कानूनी या संवैधानिक वैधता नहीं है, क्योंकि नागरिकता विशेष रूप से एक केंद्र का विषय है | इसका वास्तव में कुछ महत्व नहीं है. | उन्होंने कहा \'यह हैरान करने वाली बात है कि जिस सरकार ने संविधान की शपथ ली है, वह गैर संवैधानिक बात कर रही है कि नागरिकता संशोधन कानून राज्य में नहीं लागू होने देंगे | यह कानून संसद द्वारा पारित है | नागरिकता देना या लेना संविधान की सातवीं अनुसूची का विषय है और इस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को है. | संसद नागरिकता संबंधी किसी विषय पर कानून बना सकती है |
केरल विधानसभा ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था, जिसका मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई वाले वाम मोर्चा और कांग्रेस की अगुवाई वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा ने भी समर्थन किया था. | हालांकि बीजेपी ने इसका कड़ा विरोध किया था | केरल की 140 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी का सिर्फ एक विधायक है |