CAA पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार
 CAA  Supreme court

केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत    

 

नागरिकता संशोधन एक्ट के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई |  सर्वोच्च अदालत ने इस प्रक्रिया पर तुरंत किसी भी तरह की रोक लगाने से इनकार कर दिया  | इसके साथ ही इस मामले पर दर्ज याचिकाओं को सुनने के लिए संविधान पीठ का गठन किया जा सकता है| केंद्र सरकार को अब इस मामले पर जवाब देने के लिए चार हफ्ते का वक्त मिला है और पांचवें हफ्ते में अब चीफ जस्टिस की बेंच इस मसले को सुनेगी | सुप्रीम कोर्ट ने CAA पर कुल 144 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया | 

नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ लगी 140 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई | चीफ जस्टिस एसए बोबड़े की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय बेंच ने इन याचिकाओं की सुनवाई की|  बेंच में जस्टिस एस अब्दुल नजीर और संजीव खन्ना भी हैं | बेंच ने केंद्र को इन याचिकाओं को लेकर नोटिस जारी किया था |  सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल ने नई 84 याचिकाओं को लेकर जवाब देने के लिए कोर्ट से 6 हफ्ते का वक्त मांगा | सरकार का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने सरकार को नई याचिकाओं पर जवाब देने के लिए 4 हफ्ते का समय तय किया है |  इस मामले से जुड़ी कोई भी नई याचिका स्वीकार नहीं की जाएगी  | वहीं कपिल सिब्बल ने कहा कि CAA को रद्द किया जाए, अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो इसे दो महीने के लिए निलंबित किया जाए  |  इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस कानून को रद्द नहीं कर सकते हैं |  निलंंबित करने को भी रोक लगाना माना जाएगा  |  ऐसा हम नहीं कर सकते हैं  |  सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता संशोधन एक्ट के मसले को संविधान पीठ के हवाले करने के संकेत दिए हैं| अब चार हफ्ते के बाद इस मसले पर सुनवाई होगी, जिसमें पीठ का गठन किया जाएगा. | सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी कि कोई हाई कोर्ट नागरिकता संशोधन एक्ट पर कोई सुनवाई ना करे |  इसपर कोर्ट ने आदेश दिया है कि कोई भी हाई कोर्ट इस मसले पर सुनवाई नहीं करेगी. |