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30 नवंबर तक सख्ती लागू रहेगी
मास्क लगाना और शारीरिक दूरी का पालन अनिवार्य
कोरोना महामारी की पाबंदियों के बीच आम आदमी को राहत देते हुए अनलॉक 5 में मंदिर और सिनेमाघर खोलने की अनुमति दी गई थी। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए स्पष्ट निर्देश दिए गए थे। मास्क लगाना और शारीरिक दूरी का पालन अनिवार्य किया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय से जारी निर्देशों के अनुसार,अनलॉक 5.0 की गाइडलाइन अब 30 नवंबर तक लागू रहेगी। देश में विभिन्न सेवाओं को बहाल करने वाली यह गाइडलाइन 30 सितंबर को जारी की गई थी। इसके तहत सिनेमा घरों को खोलने का बड़ा फैसला हुआ था। साथ ही जहां कोरोना महामारी के केस कम हैं, वहां राज्यों को स्कूल खोलने की अनुमति दी गई थी। इसके बाद ही उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब ने स्कूल खोलने का फैसला किया था। गृह मंत्रालय की ओर से मंगलवार को जारी आदेश के अनुसार, जिन क्षेत्रों में कोरोना के केस लगातार सामने आ रहे हैं, वहां 30 नवंबर तक सख्ती लागू रहेगी।
MadhyaBharat
28 October 2020
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