इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अहम मामले में सुुनवाई करते हुए निर्देश दिए कि यूपी पंचायत चुनाव में कोरोना की वजह से जान गंवाने वाले मतदान अधिकारियों को कम से कम एक करोड़ रुपये का मुआवजा मिलना अनिवार्य होना चाहिए। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के प्रसार को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान ये निर्देश दिये है । हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि चुनाव आयोग, सरकार और अदालतें भी कोरोना महामारी के बीच पंचायत चुनाव कराने के विनाशकारी परिणामों को समझने में नाकाम रही।