पर्चे में मरीज का नाम पता नहीं होने की शिकायत
डोंगरगांव में फार्मासिस्ट ने एक चिकित्सक द्वारा पर्ची में मरीजों का नाम- पता लिखे बिना प्रतिबंधित दवाइयां लिखने की शिकायत की | जिसके बाद चिकित्सक पर मामला दर्ज कर कार्यवाई की गई | बताया जा रहा है की चिकित्सक की डिग्रियां छत्तीसगढ़ में मान्य नहीं हैं | फिर भी वे यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं | वहीँ डॉक्टर ने इस मामले में सभी डॉक्यूमेंट दिखाए जाने की बात कही |
डोंगरगांव क्षेत्र के डॉ रतन कुमार मंडल द्वारा प्रतिबंधित दवाइयां मरीजों को लिखे जाने के मामले की शिकायत विजय श्री मेडिकल स्टोर के
संचालक हरिशंकर साहू ने प्रशासन से की थी | शिकायतकर्ता हरिशंकर साहू ने बताया कि डॉ रतन कुमार मंडल अपने निवास में क्लीनिक संचालित करते हैं | और वहां अपने मरीजों को प्रतिबंधित दवाइयों की पर्ची लिख कर देते हैं | जबकि उन्हें इन दवाइयों को लिखने में पात्रता नहीं है | वही अपनी पर्ची में रोगी का नाम- पता भी नहीं लिखते हैं | . जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के खिलाफ है | और कानूनन अपराध है |
डॉ रतन कुमार मंडल द्वारा दिए गए दस्तावेजों में उनके पास वैद्य विशारद प्रमाण पत्र की उपाधि है | जो कि छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल के तहत अधिकृत नहीं है | इस मामले में बीएमओ ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि मेडिकल विशेषज्ञों द्वारा लिखे जाने वाली दवाइयां इन्हें मरीजों को लिखने की पात्रता नियमानुसार नहीं है | डॉ रतन कुमार मंडल के खिलाफ पूर्व में भी कार्यवाई हो चुकी है | इस मामले में डॉ रतन कुमार मंडल ने कहा कि वह विगत 30 वर्षों से आयुर्वेदिक पद्धति से प्रैक्टिस कर रहे हैं | शिकायत के जवाब में उन्होंने अपने कागजात उपलब्ध करा दिए हैं |