मुंबई। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के मुंबई स्थित आवास पर हुए अवैध निर्माण को लेकर नगर निगम ने सख्त भूमिका अख्तियार कर लिया है। इसके तहत मुंबई नगर निगम ने राणे को तीसरी व अंतिम नोटिस जारी कर आवास पर हुए अवैध निर्माण को 15 दिन के अंदर हटाने का आदेश जारी किया है। मुंबई नगर निगम ने नोटिस में कहा है कि अगर 15 दिन के अंदर अवैध निर्माण नहीं हटाए गए तो मुंबई नगर निगम अवैध निर्माण हटाने के लिए बाध्य होगी।
केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने मुंबई स्थित जुहू इलाके में स्थित 8 मंजिला के अधीश बंगले के निर्माण के लिए मुंबई नगर निगम से 2013 में अनुमति ली थी। लेकिन इस बंगले के तलघर के सर्विस क्षेत्र में, पार्किंग क्षेत्र में, पहले एवं तीसरे मंजिले पर, चौथे मंजिले की टेरेस पर, पांचवें मंजिल के गार्डेन क्षेत्र में, 6वें मंजिला पर पार्ट टेरेस में, आठवें मंजिल पर पाकेट टेरेस एवं पार्ट टेरेस में तथा टेरेस के पैसेज में अवैध तरीके से कमरे बनाए गए हैं। इन अवैध निर्माणों के लिए मुंबई नगर निगम ने चार मार्च को नारायण राणे को नोटिस जारी किया था। नारायण राणे के वकील ने 10 मार्च को मुंबई नगर निगम के कार्यालय में जाकर इस मामले खुलासा किया था। इसमें कहा गया था कि सभी निर्माण वैध तरीके से किए गए हैं, लेकिन मुंबई नगर निगम ने नारायण राणे की ओर पेश किए दावे को सही मानने से इनकार कर दिया है। मुंबई नगर निगम ने नारायण राणे को कहा है कि वे 15 दिन के अंदर अधीश बंगले में किए गए सभी अवैध निर्माण खुद हटा दें ,अन्यथा मुंबई नगर निगम यह अवैध निर्माण हटाएगी। इस बारे में नारायण राणे की अगली गतिविधि अभी तय नहीं की गई है।