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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ जांच सीबीआई से वापस लेकर एसआईटी को सौंपने की महाराष्ट्र सरकार की मांग को खारिज कर दिया है। राज्य सरकार की दलील थी कि सीबीआई निदेशक एसके जायसवाल राज्य के डीजीपी रह चुके हैं इसलिए, उनके नेतृत्व में हो रही जांच निष्पक्ष नहीं रह सकती।
उल्लेखनीय है कि बांबे हाई कोर्ट ने अनिल देशमुख पर परमबीर सिंह की ओर से लगाए गए आरोपों की सीबीआई जांच का आदेश दिया था। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अनिल देशमुख ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खट-खटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने अनिल देशमुख की याचिका को खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और अनिल देशमुख की अर्जी को खारिज करते हुए कहा था कि जिस तरह के आरोप लगे हैं और जिस हैसियत के शख्स पर आरोप लगे हैं, इसकी स्वतंत्र जांच एजेंसी से जांच जरूरी है।
MadhyaBharat
1 April 2022
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