रायपुर।रायपुर के कैलाशपुरी में एक निर्माण हटाने को लेकर नगर निगम की कार्रवाई पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। इस संबंध में पीड़ितों की ओर से लगाई गई याचिका की बिलासपुर हाईकोर्ट में मंगलवार की रात अर्जेंट सुनवाई हुई । देर रात के समय हाईकोर्ट ने नगर निगम की कार्रवाई को रोकने का निर्देश दिया।मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को होगी।
हाईकोर्ट में यह मामला 2016 से चल रहा है इस मामले में हाईकोर्ट में पहले सीमांकन करने और उसके बाद कोई कदम उठाने का आदेश दिया था.
इस आदेश के होते हुए भी निर्माण हटाने की कार्यवाही की जा रही थी जिसे रोकने के लिए याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता शांतम अवस्थी ,प्रांजल शुक्ला और अनिकेत वर्मा ने पैरवी की।