मुंबई। राजद्रोह मामले में शनिवार को मुंबई के सेशन कोर्ट ने सांसद नवनीत राणा तथा उनके पति रवि राणा की जमानत याचिका पर निर्णय सोमवार तक के लिए सुरक्षित रख दिया है।
शनिवार को सेशन कोर्ट में राजद्रोह मामले में राणा दंपति की जमानत याचिका की सुनवाई हुई। राणा दंपति की ओर से वकील आबाद पांडा तथा रिजवान मर्चंट कोर्ट में पेश हुए। आबाद पांडा ने कोर्ट से राजद्रोह के कानून पर पुनर्विचार करने की मांग की। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय तथा केंद्र सरकार इस कानून के उपयोग के बारे में अपना विचार प्रस्तुत कर चुके हैं। इसलिए इस कानून के उपयोग पर कोर्ट भी विचार करे और आरोपितों को जमानत देने का विचार करे।
हालांकि सरकारी वकील प्रदीप धरत ने कहा कि आरोपितों ने हनुमान चालीसा पठन के नाम पर राज्य में दंगे की साजिश रची थी। इसी वजह से आरोपित बार- बार सरकार को चुनौती दे रहे थे। अगर आरोपितों को जमानत दी गई तो राज्य की कानून व्यवस्था बाधित हो सकती है। सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि रवि राणा पर 18 आपराधिक मामले तथा नवनीत राणा पर 7 आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं। इसके बाद कोर्ट ने मामले का निर्णय सोमवार तक के लिए सुरक्षित रख दिया है। कोर्ट ने राणा दंपति को घर का भोजन दिए जाने का आवेदन भी खारिज कर दिया है।