मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने गोंड, गोवारी जाति के व्यक्तियों को जाति प्रमाण-पत्र जारी करने के प्रकरणों का परीक्षण कर निराकरण करने के निर्देश सभी जिला कलेक्टर को दिये हैं। इस संबंध में एक परिपत्र जारी किया गया है।
मध्यप्रदेश राज्य के लिए घोषित अनुसूचित जन-जाति की सूची के सरल क्रमांक 16 पर गोंड, गोवारी जाति अंकित है। सामान्य प्रशासन विभाग के 11 जुलाई 2005 के परिपत्र द्वारा अनुसूचित जाति, जन-जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को जाति प्रमाण-पत्र जारी करने की प्रक्रिया संबंधी निर्देश जारी किये गये हैं। कलेक्टरों से कहा गया है कि निर्देशों के अनुरूप प्राप्त आवेदन-पत्रों की जाँच कर गोंड, गोवारी समुदाय के लोगों को जाति प्रमाण-पत्र जारी किये जाये। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जातियों की सूची में गोंड, गोवारी अलग-अलग हैं।
सामान्य प्रशासन विभाग ने 3 सितम्बर 2008 और 12 जनवरी 2012 तथा 11 जुलाई 2005 एवं 13 जनवरी 2014 के परिपत्रों में दिये निर्देशों का पालन करते हुए प्रकरणों का निराकरण करने को कहा है।