कथित महिला नक्सली की पीएम रिपोर्ट में दुष्कर्म की नहीं हुई पुष्टि
sukma naksali
 
 
सुकमा जिले में मारी गई कथित महिला नक्सली की पीएम रिपोर्ट मंगलवार को चीफ जस्टिस की डीबी में खोली गई। इसमें महिला के साथ दुष्कर्म नहीं होने की बात कही गई है। इसके अलावा पहली पीएम रिपोर्ट और कोर्ट के आदेश पर गठित टीम की रिपोर्ट में अंतर पाया गया। इस पर कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को एक सप्ताह के अंदर रिजवाइंडर प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी।
 
सुकमा के कोंटा थाना क्षेत्र में मारी गई कथित महिला नक्सली मड़कम हिड़मे का हाईकोर्ट के आदेश पर दूसरा पोस्टमार्टम कर सोमवार को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। मंगलवार को चीफ जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस संजय के. अग्रवाल की डीबी में पीएम रिपोर्ट को खोला गया। महारानी अस्पताल में पहली बार किए गए पोस्टमार्टम और जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में विशेषज्ञों की टीम द्वारा किए गए पीएम की रिपोर्ट में अंतर पाया गया। दोनों रिपोर्ट में गोली लगने की जगह में अंतर है।
 
कपड़ा की स्थिति में भी अंतर बताया गया। इसी प्रकार दूसरे पीएम में शव के पूरी तरह गलने की बात कही गई है। साथ ही मृतका के साथ दुष्कर्म नहीं होने की रिपोर्ट दी है। इस पर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने आपत्ति करते हुए कहा कि जब शव पूरी तरह गल गया है तो दुष्कर्म नहीं होने की बात कैसे कही जा रही है। दोनों ही पीएम रिपोर्ट और टीआई के जवाब में अंतर है। डीबी ने सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को एक सप्ताह के अंदर दोनों ही पीएम रिपोर्ट, पुलिस के जवाब समेत अन्य बिंदु पर रिजवाइंडर प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।
 
मड़काम लक्ष्मी ने अधिवक्ता अमरनाथ पांडेय के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इसमें कहा गया है कि सुकमा जिले के कोंटा थाना क्षेत्र के गोमपाड़ा निवासी युवती मड़कम हिड़मे को सुरक्षा बल के जवान घर से उठाकर ले गए और दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी। शव को नक्सली ड्रेस पहनाकर घरवालों के हवाले कर दिया गया। सुरक्षा बल ने उसके मुठभेड़ में मारे जाने का दावा किया।
 
याचिका में शव को कब्र से निकालकर विशेषज्ञ से पीएम कराने, दोषियों के खिलाफ दुष्कर्म व हत्या का अपराध दर्ज करने और मृतका के परिजनों को 20 लाख रुपए मुआवजा दिलाने की मांग की गई है। याचिका में सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने शासन को शव का पीएम कराने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया था।