अदालत का समय बर्बाद किया, याचिका लगाने वाले पर जुर्माना
bilaspur high court
 
 
बिलासपुर हाईकोर्ट भवन निर्माण में गड़बड़ी और मामले की जांच कराने के लिए बार-बार याचिका दाखिल करने वाले पर हाईकोर्ट ने 25 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। इससे पहले भी कोर्ट ने उसके ऊपर 50 हजार जुर्माना लगाया था।
 
टिकरापारा निवासी उमेश जायसवाल ने हाईकोर्ट भवन निर्माण में करोड़ों रुपए का घोटाला होने की बात कहते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका में निर्माण कार्य में मापदंड का पालन नहीं होने, निम्न स्तर के सामान का उपयोग करने की बात कही। हाईकोर्ट की एकलपीठ ने याचिका को निरस्त किया था। इसके बाद उसने डीबी में अपील की। डीबी ने पूर्व में याचिकाकर्ता पर 50 हजार जुर्माना लगाते हुए याचिका को खारिज किया था।
 
याचिका खारिज होने पर उसने द्वितीय अपील प्रस्तुत की। याचिकाकर्ता मामले में बहस करने खुद उपस्थित हुआ। कोर्ट ने मामले को कोर्ट का सयम बर्बाद करने वाला मानते हुए पूर्व में लगाए गए 50 हजार जुर्माना के अलावा 25 हजार रुपए और जुर्माना लगाया है। कोर्ट के इस आदेश से याचिकाकर्ता को 75 हजार रुपए जुर्माना भरना होगा।