डॉक्टर के साथ मारपीट अब गैर-जमानती अपराध
chattisghar vidhansabha
 
 
छत्तीसगढ़ प्रदेश के निजी या सरकारी अस्पतालों में ड्यूटी के दौरान डॉक्टरों के साथ मारपीट करना या अस्पताल की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना अब गैर-जमानती अपराध होगा। छत्तीसगढ़ चिकित्सा सेवक तथा चिकित्सा सेवा संस्थान (हिंसा तथा संपत्ति की क्षति या हानि की रोकथाम) संशोधन विधेयक 2016 विधानसभा में पेश किया।
 
संशोधन विधेयक के मुताबिक ऐसी घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण लगाने के उद्देश्य से इस प्रकार के अपराधों को संज्ञेय व गैर-जमानती बनाने का प्रावधान है। वहीं, छत्तीसगढ़ राजमार्ग (संशोधन) विधेयक 2016 को विधानसभा में बगैर किसी चर्चा के सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया।
 
उल्लेखनीय है कि ये दोनों संशोधन विधेयक गुरूवार को सदन पटल पर रखे गए थे। सोमवार को दोनों विधेयकों पर चर्चा होनी थी। सोमवार को दोनों विधेयक पर पहले ही सहमति बन चुकी थी। इसलिए इन्हें सर्व सम्मति से पास कर दिया गया।