ओला और उबेर केब प्रतिबंधित
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मध्यप्रदेश के गृह एवं परिवहन मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह के निर्देश पर परिवहन विभाग द्वारा प्रदेश के शहरी क्षेत्र में संचालित होने वाली सूचना प्रौद्योगिकी आधारित टैक्सी केब ओला और उबेर को प्रतिबंधित कर दिया गया है।

 

प्रदेश के विभिन्न शहरी क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी आधारित टैक्सी केब के ट्रेवल्स अभिकर्ताओं द्वारा केन्द्रीय मोटर-यान अधिनियम की धाराओं के उल्लंघन की शिकायतें विभाग को लगातार मिल रही थीं। परिवहन विभाग द्वारा तत्काल प्रभाव से लागू इस आदेश द्वारा प्रदेश के सभी शहरी क्षेत्र सीमा में अनाधिकृत रूप से संचालित की जा रही सूचना प्रौद्योगिकी आधारित टैक्सी केब पर रोक लगा दी गयी है। आदेश का उल्लंघन करने वाले ट्रेवल्स अभिकर्ताओं के‍विरुद्ध सख्त कार्यवाही के निर्देश अधिकारियों को दिये गये हैं।