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स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव, आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय और मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल को नोटिस जारी
हाई कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया के मध्य में नियुक्ति की शर्तें बदले जाने पर जवाब-तलब कर लिया है। स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव, आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय और मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल को नोटिस जारी किए गए हैं। हाई कोर्ट ने अंतरिम राहत प्रदान करते हुए याचिकाकर्ताओं को साक्षात्कार में शामिल करने की अनुमति प्रदान करने की व्यवस्था दे दी। हालांकि, परिणाम घोषित करने पर रोक लगाई है। इस तरह साफ है कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का परिणाम विचाराधीन याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा। न्यायमूर्ति नंदिता दुबे की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता राजधानी भोपाल निवासी रचना धाकड़ सहित सागर, सीहोर, सतना, सीधी, उमरिया के आवेदकों की ओर से पक्ष रखा गया। याचिका मे कहा गया कि कि आयुक्त लोक शिक्षण ने प्राथमिक शिक्षक के पद पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। जिसके अनुसार आवेदकों के लिए एक जनवरी 2021 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की थी। आवेदक भरने के बाद याचिकाकर्ताओं ने परीक्षा दी और वे उत्तीर्ण हो गए। लेकिन भर्ती प्रक्रिया के मध्य में काउंसलिंग के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित कर दी गई है। काउंसलिंग 24 नवंबर से शुरू हो रही है। हाई कोर्ट ने सभी बिंदुओं पर गौर करने के बाद व्यवस्था दी कि याचिकाकर्ताओं को काउंसलिंग में शामिल किया जाए। साथ ही परिणाम सीलबंद कवर में सुरक्षित रखा जाए।
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