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बलौदाबाजार। बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में स्थापित सीमेंट संयंत्रों में तीन सीमेंट कंपनियों पर करोडों रुपये का जुर्माना लगाने और वसूली के लिए कलेक्टर चंदन कुमार ने नोटिस जारी किया है। एमडीपीए के अनुसार खदानों से खनिज का उत्पादन नहीं कर अनुबंध का उल्लंघन करने के कारण अल्टाटेक सीमेंट, श्री सीमेंट और न्युवोको सीमेंट को यह नोटिस जारी किया गया है।
खनिज विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अल्ट्राटेक सीमेंट रावन, श्री सीमेंट लिमिटेड और न्यूवोको विस्टास कार्पोरेशन कंपनी ने खान विकास एवं उत्पादन अनुबंध (एमडीपीए) का उल्लंघन किया है। खनिज विभाग द्वारा अल्ट्राटेक सीमेंट रावन को गुमा – 1 में 157.122 हेक्टेयर भूमि खदान के लिए दी गई थी। इस पर 24 करोड़ 10 लाख 56 हजार 97 रुपये की वसूली के लिए 10 अप्रैल को नोटिस जारी किया गया था, जिसे कंपनी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट से आदेश आने के बाद जिला प्रशासन ने वसूली का आदेश जारी किया है। इसी तरह श्री सीमेंट लिमिटेड को करही चंडी खपराडीह में खदान के लिए 225.719 हेक्टेयर स्वीकृति दी गई थी।
तीन करोड़ 41 लाख 23 हज़ार 250 रुपये की वसूली का आदेश बुधवार को जारी किया गया। न्यूवोको विस्टास कार्पोरेशन को 294.160 हेक्टेयर खदान के लिए दिया गया था। कंपनी ने एमडीपीए की कंडीका 4.3.2 के अनुसार उत्पादन में कमी की मात्रा पर रॉयल्टी, डीएफएफ, टीसीएस, और अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण उपकर सहित दो करोड़ 11 लाख 61 हजार, 294 रुपये जमा करने के लिए नोटिस जारी किया गया है। इस संबंध में जिला खनिज अधिकारी केके बंजारे ने बताया कि, नोटिस पर तीनों कंपनियों को सात दिन में जवाब देना होगा। अगर समाधानकारक जवाब नहीं मिला तो पट्टाधारी कंपनियों द्वारा जमा की गई प्रतिभूति राशि से इस जुर्माना को वसूल किया जाएगा।
MadhyaBharat
5 July 2023
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