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जम्मू-कश्मीर पीपुल्स लीग के चार गुटों पर गृह मंत्रालय ने लगाया प्रतिबंध
new delhi, Home Ministry, Jammu and Kashmir

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर पीपुल्स लीग के चार गुटों- जेकेपीएल (मुख्तार अहमद वाजा), जेकेपीएल (बशीर अहमद तोता), जेकेपीएल (गुलाम मोहम्मद खान) और याकूब शेख के नेतृत्व वाली जेकेपीएल (अजीज शेख) को ''गैरकानूनी संगठन'' घोषित किया है। इस संबंध में मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। यह संगठन जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को भड़काने और अलगाववाद को बढ़ावा देने में शामिल रहे हैं।

 

गृहमंत्री अमित शाह ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की आतंकवाद के प्रति शून्य-सहिष्णुता की नीति का पालन करते हुए यह फैसला लिया गया है। मोदी सरकार आतंकवाद को कठोरता से कुचलने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने ''जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (मोहम्मद यासीन मलिक गुट)'' को अगले पांच साल के लिए ''गैरकानूनी संगठन'' घोषित कर दिया है। यह संगठन जम्मू-कश्मीर में आतंक और अलगाववाद को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों में लगा हुआ है।

इसके अलावा जम्मू-कश्मीर पीपुल्स फ्रीडम लीग को पांच साल के लिए ''गैरकानूनी संगठन'' घोषित कर दिया है। इस संगठन ने आतंकवाद के माध्यम से जम्मू-कश्मीर में अलगाव को बढ़ावा देने के साथ देश की अखंडता को खतरा पैदा किया है। शाह ने कहा कि देश की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता को चुनौती देने वाले किसी भी संगठन या व्यक्ति को कठोर कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ेगा। मोदी सरकार आतंकी गतिविधियों में शामिल लोगों और संगठनों को बख्शने से नहीं हिचकेगी।

MadhyaBharat 16 March 2024

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