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महापौर के विरुद्ध लगाई गई चुनावी याचिका खारिज
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मुरैना। नगरपालिक निगम महापौर शारदा राजेन्द्र सोलंकी के विरुद्ध लगाई गई चुनावी याचिका गुरूवार को खारिज हो गई। जिले के षष्टम जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा सुबह यह फैसला सुनाया गया। इससे महापौर खेमे में खुशी का वातावरण है। दो वर्ष पूर्व मुरैना नगरपालिक निगम के महापौर पद हेतु कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में श्रीमती शारदा राजेन्द्र सोलंकी चुनावी मैदान में थीं, इनके विरोध में भाजपा की ओर से मीना मुकेश जाटव ने संघर्ष किया था।

 

चुनाव परिणाम में कांग्रेस प्रत्याशी की विजय के बाद भाजपा प्रत्याशी मीना मुकेश जाटव ने न्यायालय में चुनावी याचिका दाखिल की। जिसमें विजयी प्रत्याशी शारदा राजेन्द्र सोलंकी को आगरा उत्तरप्रदेश की मूल निवासी व अनुसूचित जाति का होना बताते हुये मध्यप्रदेश में चुनाव न लडऩे का आधार लिया गया था। लगातार उभय पक्ष के तर्क न्यायालय द्वारा सुने गये। गुरूवार को न्यायालय ने इस याचिका को खारिज कर दिया।

 

विदित हो कि लोकसभा चुनाव के दौरान महापौर शारदा राजेन्द्र सोलंकी ने कांग्रेस को छोडक़र भाजपा की सदस्यता मुख्यमंत्री के समक्ष ग्रहण की थी। तभी से मुरैना जिले में यह चर्चायें आम हो गई थी कि अब महापौर सुरक्षित हो गई है। महापौर के अभिभाषक संजय मिश्रा ने बताया कि वादी ने 2022 में राजनैतिक द्वेशवश चुनाव के बाद याचिका लगाई थी, जिसे प्रमाणित न कर पाने के कारण चुनावी याचिका खारिज हुई है। वहीं महापौर शारदा राजेन्द्र सोलंकी ने बताया कि न्यायालय पर उन्हें पूरा भरोसा था, जिसका प्रमाण आज मिला है।

MadhyaBharat 9 May 2024

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