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भोपाल । विधानसभा उप निर्वाचन-2024 के अंतर्गत श्योपुर जिले की विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्र.-02 विजयपुर एवं सीहोर जिले की विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्र.-156 की मतगणना शनिवार, 23 नवम्बर को सुबह आठ बजे से आरंभ होगी। दोनों विधानसभा क्षेत्रों में मतगणना के सभी इंतजाम किए जा चुके हैं। चुनाव आयाेग द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारी को मतगणना के लिये सभी सुरक्षा मापदंडों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गये हैं।
विजयपुर विधानसभा की मतगणना के लिये लगाई जाएंगी 16 टेबल्स
इस संबंध में अधिकारी घनश्याम सिरसाम ने बुधवार को बताया कि विजयपुर विधानसभा की मतगणना शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, श्योपुर में होगी। इस विधानसभा क्षेत्र के 327 मतदान केन्द्रों में मतदाताओं द्वारा ईव्हीएम में डाले गये मतों की गणना के लिए 16 टेबल्स लगाई जाएंगी। मतगणना 21 राउंडस् में सम्पन्न कराई जाएगी।
बुधनी विधानसभा की मतगणना के लिये लगाई जाएंगी 14-14 टेबल्स
बुधनी विधानसभा क्षेत्र की मतगणना शसकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय सीहोर में होगी। इस विधानसभा क्षेत्र के 363 मतदान केन्द्रों में मतदाताओं द्वारा ईव्हीएम में डाले गये मतों की गणना के लिए 2 कक्षों में 14-14 टेबल्स लगाई जाएंगी। मतगणना 13 राउंडस् में सम्पन्न कराई जाएगी।
मतगणना स्थल पर रहेगी त्रि-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था
मतगणना स्थल पर त्रि-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। केवल अधिकृत प्राधिकार पत्र प्राप्त व्यक्ति ही प्रवेश कर सकेंगे। कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति मतगणना सेंटर में प्रवेश नहीं कर सकेगा। मतगणना कर्मियों का त्रि-स्तरीय रेण्डमाईजेशन होगा।
गणना व्यवस्था
प्रत्येक मतगणना टेबल पर एक काउंटिंग सुपरवाईजर, एक काउंटिंग असिस्टेंट, एक काउंटिंग स्टॉफ तथा एक माइक्रो ऑर्ब्जवर रहेगा। समुचित संख्या में गणनाकर्मी मतगणना सम्पन्न कराएंगे।
मतगणना हॉल के भीतर ये सामग्री ले जा सकेंगे
मतगणना हॉल के भीतर पासधारी अभ्यर्थी, निर्वाचन अभिकर्ता, मतगणना अभिकर्ता को कोरा कागज, मतपत्र लेखा प्रारूप 17 सी भाग-1 की प्रति, रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा प्रदाय किए गए ईवीएम और वीवीपैट की सूची जो विभिन्न मतदान केन्द्रों में प्रयोग में लाई गई है तथा प्लास्टिक पेन या पेंसिल ले जाने की अनुमति रहेगी।
ये सामग्री रहेगी प्रतिबंधित
मतगणना हॉल में मोबाइल फोन, आईपैड, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, कैमरा, अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, बीड़ी, सिगरेट और गुटखा प्रतिबंधित रहेगा। किसी को भी मतगणना हॉल में मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं होगीI केवल आरओ, एआरओ, काउंटिंग सुपरवाइजर जो ईटीपीबीएमएस/इनकोर से जुडे हैं, वे केवल ईटीपीबीएमएस/इनकोर ओपन करने के लिए ओटीपी हेतु मोबाइल ले जा सकेंगे।
MadhyaBharat
20 November 2024
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