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छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से फिलहाल पूर्व महाधिवक्ता को नहीं मिली राहत
bilaspur,   former Advocate General,Chhattisgarh High Court

बिलासपुर । छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के पूर्व महाधिवक्ता को हाई कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिल पाई है। इस मामले में कोर्ट ने शासन से जवाब माँगा है। वहीं अगले एक सप्ताह के बाद सुनवाई करने का समय दिया है। 

 

दरअसल रायपुर में एसीबी की एडीजे स्पेशल कोर्ट ने पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा की जमानत आवेदन खारिज दिया था। इसके बाद पूर्व महाधिवक्ता ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका पेश की थी। गुरुवार को याचिका पर जस्टिस रविन्द्र कुमार अग्रवाल की सिंगल बैंच में सुनवाई हुई। अधिवक्ता किशोर भादुड़ी और हर्ष दवे ने अधिवक्ता सव्यसांची भादुड़ी और अन्य अधिवक्ता की जगह पैरवी की। जिसमें पूर्व महाधिवक्ता का पक्ष रखा। वहीं कोर्ट ने इस मामले में शासन के अधिवक्ता से रिप्लाई पेश करने कहा है और अगले सप्ताह के बाद सुनवाई का समय निर्धारित किया है।

MadhyaBharat 28 November 2024

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