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चुनाव आयोग से मिलने के बाद बोले केजरीवाल- अवध ओझा का वोट दिल्ली ट्रांसफर होगा
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नई दिल्ली । चुनाव आयोग ने सोमवार को दिल्ली के पटपड़गंज से आम आदमी पार्टी (आआपा) के उम्मीदवार अवध ओझा के मतदाता पहचान पत्र हस्तांतरण के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इसके लिए आयोग का आभार जताया है।

 

आआपा के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, राज्यसभा सांसद संजय सिंह व राघव चड्ढा और पटपड़गंज विधानसभा से पार्टी के उम्मीदवार अवध ओझा ने सोमवार को चुनाव आयोग के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात की। केजरीवाल ने मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि चुनाव आयोग ने उनकी पार्टी की मांग स्वीकार कर ली है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने पटपड़गंज से हमारे उम्मीदवार शिक्षाविद् अवध ओझा का नाम ग्रेटर नोएडा से शिफ्ट कर दिल्ली में करने का आदेश दे दिया है। इसके लिए मैं चुनाव आयोग का शुक्रिया अदा करता हूं।

 

केजरीवाल ने कहा कि हमने चुनाव आयोग को बताया कि नई दिल्ली विधानसभा में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सांसद मंत्री और पूर्व मंत्री के पति से कई कई वोट बनाने के आवेदन दिए गए हैं। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि किसी भी हालत में एक भी गलत वोट नहीं बनने दिया जाएगा। एक-एक वोट की बहुत जांच करके एक्शन लिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब उन्होंने नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में भाजपा द्वारा नियमों के विपरीत किए जा रहे काम की शिकायत की तो इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि लोकल डीएम की जो रिपोर्ट आई है, उसमें यह कहा गया है कि इस तरह कुछ नहीं हो रहा है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि इससे साफ जाहिर है कि स्थानीय डीएम मिले हुए हैं, और दिन में ट्रकों से चादरें आ रही हैं। हमने चुनाव आयोग से स्थानीय डीएम को सस्पेंड करने की मांग की है। इसके साथ ही गैर कानूनी एक्टिविटी को बंद करने की मांग की है। केजरीवाल ने कहा कि चुनाव आयोग ने हमें कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

 

उल्लेखनीय है कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार सुबह प्रेस वार्ता कर अपने पटपड़गंज विधानसभा सीट से प्रत्याशी अवध ओझा की उम्मीदवारी को लेकर चिंता व्यक्त की थी। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अवध ओझा का वोट ग्रेटर नोएडा में बना हुआ था। उन्होंने 26 दिसंबर को अपने वोट को दिल्ली में बनवाने के लिए फॉर्म 6 भर के आवेदन कर दिया। उसके बाद उनको बताया गया कि उनका वोट ग्रेटर नोएडा में बना हुआ है, इसलिए नया वोट नहीं बनेगा। उस वोट को ट्रांसफर कराने के लिए उनको फॉर्म आठ भरना पड़ेगा। इसके बाद उन्होंने 7 जनवरी को फॉर्म आठ भर कर अपने वोट को दिल्ली में ट्रांसफर कराने के लिए आवेदन कर दिया। उन्होंने कहा कि सीईओ ने अचानक एक और आदेश जारी किया। इसमें कहा गया कि अंतिम तिथि 6 जनवरी है, जो गैरकानूनी है और चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के खिलाफ है।

 
 

 

MadhyaBharat 13 January 2025

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