Since: 23-09-2009
नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति से दिल्ली की तत्कालीन केजरीवाल सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे सत्येंद्र जैन के खिलाफ धन शोधन मामले में मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) इस मामले की जांच कर रही है।
सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि आम आदमी पार्टी (आआपा) नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 218 के तहत मंजूरी मांगी गई है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने ईडी की जांच और पर्याप्त सबूत की मौजूदगी के आधार पर मंजूरी का अनुरोध किया है।
ईडी ने सत्येंद्र जैन पर हवाला सौदों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केस दर्ज कर मई 2022 में उन्हें गिरफ्तार किया था। वह फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। इस दौरान उन्होंने दिल्ली की शकूर बस्ती सीट से तीसरी बार विधानसभा चुनाव लड़ा, हालांकि इसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी के करनैल सिंह ने सत्येन्द्र जैन को 20,998 वोटों से हराया। सत्येंद्र जैन 2015 से 2023 तक केजरीवाल सरकार में मंत्री रहे थे। ईडी ने अब सत्येंद्र जैन के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किया है।
MadhyaBharat
|
All Rights Reserved ©2026 MadhyaBharat News.
Created By:
Medha Innovation & Development |