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श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन व परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की दरें जारी
raipur,Minimum wages , workers released

रायपुर । श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ शासन द्वारा श्रमिकों के लिये महंगाई भत्ते का निर्धारण लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर वर्ष में दो बार (1 अप्रैल एवं 1 अक्टूबर) किया जाता है।श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ शासन सुश्री अलरमेल मंगई डी. द्वारा विभिन्न अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के लिये 1 अप्रैल 2025 से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता निर्धारित की गई है।

लेबर ब्यूरों शिमला से प्राप्त औद्योगिक सूचकांक में जुलाई 2024 से दिसम्बर 2024 के मध्य 11.40 बिन्दु की औसत वृद्धि हुई तदनुसार प्रति बिन्दु 20 रुपये के मान से 45 अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के परिवर्तनशील महंगाई भत्ता में प्रतिमाह 228 रुपये की वृद्धि की गई।

कृषि नियोजन में कार्यरत श्रमिकों हेतु लेबर व्यूरो शिमला से प्राप्त सूचकांक में 43 बिन्दु की औसत वृद्धि होने से 5 रुपये प्रति बिन्दु के मान से 215 रुपये प्रतिमाह परिवर्तशील महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई। अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में औसत वृद्धि के आधार पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ते 7.88 रुपये प्रति हजार अगरबत्ती निर्माण में निर्धारित की गई।

उक्त परिवर्तनशील महंगाई भत्ता में वृद्धि उपरांत अधिसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों को 1 अप्रैल 2025 से 30 सितंबर 2025 तक न्यूनतम वेतन की दरें निम्नानुसार होगी।

 

MadhyaBharat 1 April 2025

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